आपकी जानकारी के लिए बता दे की,केंद्र सरकार आने वाले दिनों में बड़े बैंकिंग और सायबर फ्रॉड से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है,इसके लिए कई तरह के कानून में बदलाव किए जा रहे हैं।


केन्द्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैश्वन ने कहा कि नए टेलीकाम्यूनिकेशन बिल 2022 में कई तरह के ऐसे प्रवाधान किए गए हैं, जिससे कि आम लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाया जा सकेगा।


अश्विनि वैश्नव ने कहा कि देश में कुछ जगह ऐसै हैं जो बैंकिंग फ्राड के लिए काफी बदनाम हो चुके हैं. इसके लिए पूरे सिस्टम के चेन को तोड़ने की जरुरत है,नए टेलीकम्यूनिकेशन बिल से उस चेन को तोड़िने में काफी सहायता मिलेगी,अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करते पकड़ा जाता है तो कड़ी कारवाई होगी।
अभी यदि सायबर कानून के तहत कोई पकड़ा जाता है तो उस महज तीन साल की सजा होती है लेकिन अब इस सजा को और बढ़ाने का प्रावधान है।


अंग्रेजी में नो योर कस्टमर या केवाईसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हर किसी को अपने एकाउंट की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होती है, इसलिए केवाईसी की प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की भ्रामक अथवा गलत जानकारी देता है तो उसपर कड़े कानूनी कारवाई की जाएगी।

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