सरकार समय समय पर आधार कार्ड और अन्य डाक्यूमेंट्स में बदलाव करती रहती है। अब ऐसा ही एक और बदलाव सरकार ने किया है। UIDAI ने आधार (Aadhaar) कार्ड में नाम, जेंडर और जन्‍म की तारीख (DoB) को बदलने की पर पाबंदी लगा दी है। अब केवल कोई भी 2 बार अपने नाम को बदलवा सकता है। जेंडर और डेट ऑफ़ बर्थ में आप केवल एक बार बदलाव करवा सकते हैं। इनमे एक से ज्यादा बार बदलाव करवाना अब सम्भव नहीं है।

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UIDAI के इस आदेश की कॉपी 'जी बिजनेस' के पास है। यानी आप लाइफ में 2 बार ही ये बदलाव करवा सकते हैं वहीं जेंडर में लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार की छूट होगी। डेट ऑफ़ बर्थ बदलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पक्का होना चाहिए।

बाकि अपडेट की शर्तें पुरानी
UIDAI का कहना है अन्य सभी शर्तें पुरानी है और इसके अलावा अपडेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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ऐसे अपडेट करें एड्रेस
अगर आप शहर बदल रहे हैं या घर बदल रहे हैं तो नए अड्रेस को अपडेट करवाने के लिए आपको पास के किसी आधार केंद्र में जाना जरुरी है।

इतना देना होगा चार्ज
डेमोग्राफिक बदलाव और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 50 रुपये+GST चार्ज के रूप में देना होता है।

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ई-केवाईसी
आधार सर्च के लिए (ई-केवाईसी, कलर प्रिंट आउट आदि) 30 रुपये+GST चार्ज के तौर पर देने होंगे।

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