दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति जायज़..' सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि उसने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली में पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को सही ठहराया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक व्यवस्था को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण है और देश की सुरक्षा को देखते हुए राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने की जरूरत है.
दरअसल, आईपीएस राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हाल ही में उत्पन्न हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग के लिए उनका चयन किया गया था। केंद्र ने अपने हलफनामे में मांग की है कि अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाए. उनके तबादले और सेवा विस्तार दोनों को अदालत में चुनौती दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि यह महसूस किया गया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों और कानून व्यवस्था की समस्याओं वाले एक बड़े राज्य में सीबीआई और अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल में काम करने वाले एक अधिकारी की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। राकेश अस्थाना को इस पद के लिए सभी रूपों में पूर्ण अनुभव है।