2012 में हुए निर्भया रेप कांड को लेकर आज पटियाला हाउस कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और इन्हे 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी।

खबरों के अनुसार तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल संख्या तीन में पुराने फांसी घर से 10 फुट की दूरी पर दूसरा नया फांसी घर तैयार कर लिया है। इसमें 25 लाख रुपये की लागत आई है।

निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उनकी बेटी को अब न्याय मिला है। उन्होंने कहा, "चार दोषियों को फांसी देने से देश की महिलाएं सशक्त होंगी। इस फैसले से न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा।"

निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने भी राहत की सांस ली।उन्होंने कहा। "यह एक लंबी यात्रा थी, मैं फैसले से खुश हूं,"

सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया गया। आरोपियों में से एक नाबालिग था और एक किशोर न्याय अदालत के सामने पेश हुआ, जबकि एक अन्य आरोपी ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि किसी भी अदालत या राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के समक्ष अभी कोई भी आवेदन लंबित नहीं है और सभी दोषियों की समीक्षा याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

मौत के वारंट जारी करने के लिए अदालत से आग्रह करते हुए, अभियोजन पक्ष ने कहा, "जारी करने और दोषियों की मौत के वारंटों के निष्पादन के बीच वे उपचारात्मक याचिका दायर करना चाहते हैं जो वे ऐसा कर सकते हैं।"

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