पटाखों पर रोक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, जान की कीमत पर त्योहार की इजाजत नहीं: SC
- हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन लोगों के मौलिक अधिकारों के आड़े नहीं आ सकते: कोर्ट
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि उनके द्वारा आतिशबाजी पर लगाया गया प्रतिबंध किसी विशेष समुदाय या समूह के खिलाफ नहीं है। अदालत ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि वह आनंद की आड़ में नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि अदालत के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ''आप (पटाखा निर्माता) मौज-मस्ती की आड़ में नागरिकों के जीवन से नहीं खेल सकते. हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।" अदालत ने यह भी कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का पूर्व का आदेश व्यापक कारण बताने के बाद जारी किया गया था।
पीठ ने कहा, "सभी आतिशबाजी पर प्रतिबंध नहीं है।" यह व्यापक जनहित में है। खास तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। यह नहीं दिखाया जाना चाहिए कि प्रतिबंध एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है। पिछली बार हमने कहा था, "हम किसी को खुश नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मौलिक अधिकारों के रास्ते में नहीं आने वाले हैं।"