Credit Card Rewards से शख्स ने इस ट्रिक से कमा डाले 2 करोड़ 17 लाख रुपये, आप भी जानें ऐसा क्या करता था
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम में से बहुत से लोग करते हैं। इनका इस्तेमाल करने पर हमें कुछ रिवार्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं। इनके जरिए लोग हजारों रुपए कमा लेते हैं लेकिन आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे भौतिक विज्ञानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने दिमाग से 2 करोड़ 17 लाख रुपए कमा लिए।
वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टाटीन अनीकेव को क्रेडिट कार्ड में बचपन से ही रूचि थी। वे 2009 से वे ऐसा करते आ रहे थे। धीरे-धीरे उन्होंने अपने इस शौक को पेशे में बदल लिया और इसके बाद शुरू हुई उनकी लाखों की कमाई।
कोस्टाटीन अनीकेव अपने क्रेडिट कार्ड से भारी संख्या में गिफ्ट कार्ड खरीदते थे। फिर वे इन्हे खरीद कर कैश करवा लेते थे। इस पैसे को वे वापस अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देते। इसके बाद जो उन्हें रिवार्ड्स मिलते थे उस से उनकी कमाई हो जाती थी।
हर खरीदारी पर बना लेते मुनाफा
हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए 500 डॉलर के गिफ्ट कार्ड खरीदने पर उन्हें 5 फीसदी के हिसाब से 25 डॉलर रिवार्ड मिलते। उसे कैश में बदलने के लिए उन्हें 6 डॉलर खर्च करने पड़ते थे। इस हिसाब से उन्हें प्रत्येक खरीदारी पर19 डॉलर का मुनाफा हो जाता था।
इसी तरह धीरे धीरे अनीकेव ने तीन लाख डॉलर (करीब दो करोड़ सत्रह लाख रुरुपये) की कमाई कर डाली। लेकिन जब उनकी संपत्ति बढ़ने लगी तो किसी ने इस बात की सुचना इनकम टैक्स को दे दी। विभाग ने खुफिया जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति को लेकर उन्हें नोटिस भेज दिया।
कोर्ट में पहुंचा मामला
ये मामला कोर्ट पहुंच गया। जब वे वहां पहुंचे तो अपने साथ एक टब में गिफ्ट कार्ड्स भरकर लाए थे। उन्होंने कहा वे कोई धोखा नहीं कर रहे हैं। ये तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों की ओर से दिए जा रहे डिस्काउंट हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता।
दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट कार्ड प्रॉपर्टी की तरह हैं इन्हे खरीदने पर जो रिवार्ड्स मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जज के मुताबिक, इस केस में रिवार्ड्स डिस्काउंट हुआ। लेकिन अगर गिफ्ट कार्ड को फिर से कैश में बदला जाता है तो यह लाभ के लिए अपनी संपत्ति को फिर से बेचना हुआ, इसलिए इस पर टैक्स लगना चाहिए।
जज ने फैसला दिया कि उन्हें इस आमदनी पर इनकम टैक्स देना होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इनकम टैक्स विभाग अनीकेव से टैक्स वसूल वसूलने के लिए हिसाब-किताब लगाने में जुटा है।