Voter ID Card के लिए किन किन डाक्यूमेंट्स की होती है जरूरत, क्लिक कर जानें यहाँ
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लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव सात चरणों में होंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ होगी। उसके बाद अलग-अलग चरणों में वोटिंग होगी। वहीं परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
ऐसे में वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड होना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है या आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो आपको तुरंत इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए।
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कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए किन किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और इसी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आयु प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। इसके लिए आपको आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की मार्कशीट देनी होगी। एड्रेस प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
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बूथ लेवल ऑफिसर वोटर कार्ड का सत्यापन करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि केवल वही डाक्यूमेंट्स दें जिसकी आपके पास ओरिजिनल कॉपी है। आवेदन करने के 15 से 20 दिन के अंदर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा।