सभी का एक नाम होता है जिस से उसकी पहचान होती है। लेकिन कई बार गलती से हमारे दो डॉक्यूमेंट में दो अलग अलग नाम हो जाते हैं। या फिर हमारे किसी रीती रिवाज या प्यार दुलार के कारण दो नाम पड़ जाते है। ऐसे में अगर आप नाम बदलवाना चाहते हैं तो हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

भारत में नाम बदलने के लिए ये तीन प्रक्रिया अनिवार्य है जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए।

शपथ पत्र प्रस्तुत करना: नाम बदलने के लिए एक हलफनामा तैयार करना।
विज्ञापन प्रकाशन: नाम बदलने की खबर को न्यूज़ पेपर में भी पब्लिश किया जाना चाहिए।
राजपत्र अधिसूचना: नाम परिवर्तन के संबंध में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की जानी चाहिए।

एफिडेविइट सबमिशन
अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। आपको इसके लिए नोटरी से कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके बाद नोटरी जरूरी स्टाम्प पेपर पर नाम बदलवाने के लिए शपथ पत्र तैयार करवाएगा। इस पर वर्तमान और पहले वाला नाम लिखा होता है। इसके अलावा वर्तमान पता और नाम बदलवाने की प्रक्रिया भी आपको बतानी होगी।

हलफनामे पर स्टाम्प पेपरके साथ दो गवाहों के साइन होने चाहिए। कानूनी प्रक्रिया को राजपत्रित अधिकारी रैंक के दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा। सिग्नेचर के साथ स्टाम्प पेपर भी होना जरूरी है।


समाचार पत्र प्रकाशन
नाम बदलवाने के बाद इस बारे में अख़बार में भी जानकारी देनी होती है। इसमें आपको बताना होगा कि आपने अपना नाम बदल दिया है। इसके लिए आपको दो समाचार पत्रों का चयन करना होगा, एक लोकल भाषा का अख़बार होना चाहिए और दूसरे अंग्रेजी। इसमें आपका नया नाम, पुराना नाम, जन्म की तारीख और वर्तमान पता होना जरूरी है।

राजपत्र अधिसूचना
आखिरी में आपको बदले नाम की जानकारी नोटिफिकेशन में प्रकाशित करवानी होगी। नाम परिवर्तन गजट अधिसूचना सरकार के साथ रोजगार में रहने वाले और अन्य लोगों के लिए वैकल्पिक है।

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