इंटरनेट डेस्क। आपकी सैलेरी ज्यादा है या आप किसी भी माध्यम से पैसा कमा रहे है और उस पैसे को इमानदारी के साथ शो कर रहे है तो आपका भी टैैक्स कटना शुरू हो जाएगा। टैैक्स के लिए सरकार अलग अलग स्लैब निर्धारित करती है और उसी के आधार पर आपका पैसा कटता है। ऐसे में आप भी अगर अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स स्लैब में आते है तो आपकों भी टैैैक्स जमा करना होगा, लेकिन आप अगर कुछ स्कीम में निवेश करेंगे तो टैक्स स्लैब में आने से बच सकते है


वैसे सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट हासिल करने की छूट दे रखी है और आप भी इसके तहत ये छूट ले सकते है। वैसे आप हम बता रहे की आप कौनसी स्कीम के तहत छूट पा सकते है।

पीपीएफ- पब्लिक प्रोविडेट फंड के तहत भी आप अपना पैसा कटने से बचा सकते है

फिक्स डिपोजिट- फिक्स डिपोजिट में पैसा जमाकर के भी आप अपना पैसा टैक्स में कटने से बचा सकते है।

एनपीएस- यह नेशनल पेंशन स्कीम है। इसके जरिए भी आप अपना पैसा बचा सकते है।

सुकन्या समृद्धी योजना- इस योजना में भी आप इनवेस्टमेंट करके अपना पैसा बचा सकते है।

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