अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं और यूपी के निवासी हैं, तो आपके बहुत ही जरूरी और खुशखबरी हैं, जो आपको और आपके परिवार को बहुत जरूरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अगर हाल ही की रिपोर्टस की माने तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए खास तौर पर 'मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना' शुरू की है। जिसके माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों को बीमा देगी, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी

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1. बीमा कवरेज:

इस योजना में 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है। अगर किसी पंजीकृत कारोबारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

2. पात्रता मानदंड:

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, व्यवसायी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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3. स्थायी विकलांगता की स्थिति में:

अगर दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

4. आवेदन प्रक्रिया:

दुर्घटना की स्थिति में, पीड़ित के परिवार को बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की एक प्रति, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, उद्योग उपायुक्त को जमा करनी होगी। बीमा राशि एक महीने के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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5. बहिष्करण:

यह योजना उन व्यापारियों के लिए है जो जीएसटी विभाग द्वारा प्रबंधित व्यापार दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

6. पंजीकरण और लाभ:

बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यापारियों को उद्योग पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। राज्य में लगभग 96 लाख एमएसएमई में से, केवल 15.5 लाख इकाइयां वर्तमान में इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

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