Traffic Challan: इंस्पेक्टर, एसआई या हवलदार... किस रैंक के अधिकारी को होता है चालान काटने का अधिकार
pc: abplive
सड़क पर वाहन चलाते समय कई नियमों का पालन करना होता है और हर किसी को उनका पालन करना आवश्यक होता है। यातायात नियमों का पालन न करने या उनके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। कुछ मामलों में आपको कारावास की सजा भी हो सकती है। सड़कों पर ट्रैफिक जुर्माने को लेकर लोगों को पुलिस अधिकारियों से बहस करते हुए देखना आम बात है। ऐसी स्थितियों में, यह जानना आवश्यक है कि जुर्माना जारी करने का अधिकार किसके पास है और इन मुठभेड़ों के दौरान आपके पास क्या अधिकार हैं।
सभी आवश्यक दस्तावेज आत्मविश्वास के साथ ले जाएं
जब भी आप अपनी बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलें तो अपने सभी दस्तावेज अपने साथ अवश्य रखें। आप इन दस्तावेजों को अपने डिजिटल लॉकर में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस आपको रोके तो अपना वाहन किनारे खड़ा करें और मांगे गए दस्तावेज पेश करें। इसके बाद भी अगर पुलिस आपको परेशान करना जारी रखती है या आपकी बाइक या कार की चाबी जबरदस्ती लेने का प्रयास करती है, तो आपको उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।
कौन कर सकता है चालान?
यदि आपकी कार रोकी गई है, और आप पर किसी विशिष्ट बात के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, तो कोई भी कांस्टेबल ऐसा नहीं कर सकता है। यहां तक कि कोई हेड कांस्टेबल भी 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता। इस राशि से अधिक का जुर्माना जारी करने के लिए सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) या उच्च पदस्थ अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। केवल ट्रैफ़िक पुलिस ही जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है, और कोई अन्य पुलिस कर्मी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता। हालाँकि, कोई भी पुलिस अधिकारी आपके वाहन को रोक सकता है। अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है तो पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती.
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