प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे 28 अगस्त को एक साथ लॉन्च किया गया। यह राष्ट्रीय उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि व्यक्तियों की बैंकिंग, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच हो।

अपने प्रधान मंत्री जन-धन खाते पर 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा का उपयोग करें

प्रधान मंत्री जन-धन योजना खातों के धारक 10,000 रुपये तक के इस शून्य शेष खाते में ओवरड्राफ्ट (ओडी) क्षमता के लिए पात्र हैं। 10,000 रुपये तक बढ़ाने से पहले, ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये थी। 2,000 रुपये तक के अप्रतिबंधित ओवरड्राफ्ट की पेशकश की जाती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करने के लिए आपका जन धन खाता कम से कम छह महीने के लिए खुला होना चाहिए; अन्यथा, आप केवल 2,000 रुपये तक ही उधार ले सकते हैं। साथ ही, ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।


PMJDY खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिए पात्र हैं।

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