आज से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जिनका आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
एक जून 2021 आज से मध्यप्रदेश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें बैंकिंग, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से लेकर गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम शामिल है। 1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम भी बदलने वाला था लेकिन अब यह 15 जून से अनिवार्य तौर पर लागू होने जा रहा है।
- पूरे मध्यप्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से चेक पेमेंट के नियम बदलने जा रहा है। बैंक की तरफ से 1 जून से ‘पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन’ नियम लागू होने जा रहा है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि चेक पेमेंट में फर्जीवाड़े को देखते हुए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम 50 हजार रुपये के चेक के ऊपर ही लागू होंगे। इसका फायदा लेने के लिए बैंक को पहले कंफर्म कराना होगा। कस्टमर बैंक को कुछ जरूरी जानकारी देंगे, तभी यह सुविधा मिलेगी।
- तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। इसलिए एक जून 2021 से मध्यप्रदेश में सिलिंडर की कीमत घट या बढ़ सकती है। बता दें कि हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। रसोई गैस सिलिंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर कंपनियां हर महीने नए रेट्स जारी करती हैं।
- 1 जून से Google की स्टोरेज पॉलिसी में बदलाव लागू होगा. इसके बाद आप Google Photos में अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर सकेंगे. Google के मुताबिक 15GB का स्पेस हर gmail यूजर को दिया जाएगा. अगर 15GB से ज्यादा स्पेस यूज करना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे।
- 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा. वहीं 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। टैक्स विभाग के सिस्टम विंग्स से जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है, ‘मौजूदा वेब पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल से नये वेब पोर्टल www.incometaxgov.in पर ट्रांजिशन का काम 7 जून को पूरा हो जाएगा और इस दिन नया वेब पोर्टल ऑपरेशनल हो जाएगा।’
- 1 जून से पीएफ के नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिसका सीधा असर कर्मचारियों की जमा पूंजी पर दिख सकता है. नए नियम के मुताबिक अब कंपनी को अपने कर्मचारियों का अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा. यह नियम 1 जून से लागू हो रहा है. अगर आधार से पीएफ खाता लिंक नहीं होता है तो कंपनी की तरफ से पीएफ में जुड़ने वाली राशि रुक सकती है।