पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से राज्य में 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया है. हालांकि सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के फैसले के मुताबिक जो बच्चे स्कूल आएंगे, उनके अभिभावकों से पहले इसकी मंज़ूरी लेनी होगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि स्कूल के स्टाफ और शिक्षक पूरी तरह से वैक्सिनेटेड होने चाहिए।


कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यालयों को दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए खुलने की अनुमति होगी, लेकिन केवल उन्हीं अध्यापकों एवं कर्मियों को विद्यालय पहुंचने की अनुमति होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है.

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