Pregnant Women Rights: गर्भवती महिलाओं को भी मिलते हैं ये सारे कानूनी अधिकार, क्लिक कर जान लें आप
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महिलाओं को समाज में सम्मान से जीने के लिए कई अधिकार दिए गए हैं, जिनका उपयोग वे कभी भी कर सकती हैं।
अपने रोजगार के दौरान, महिलाओं को भी विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं, और उल्लंघनकर्ता को इन अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड का सामना करना पड़ सकता है।
इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को भी कानूनी अधिकार प्रदान किये गये हैं। खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो दफ्तरों में काम करती हैं।
गर्भवती महिला को छुट्टी देने से इनकार नहीं किया जा सकता और उस पर अधिक काम करने का अत्यधिक दबाव नहीं डाला जा सकता।
किसी महिला कर्मचारी को प्रसव के तुरंत बाद कार्यालय में शामिल होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में नियम स्थापित किए गए हैं।
इस अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर तीन साल तक की सज़ा हो सकती है।
कानून के मुताबिक, एक गर्भवती महिला 26 हफ्ते तक की मेटरनिटी लीव ले सकती है। इस अवधि के दौरान कंपनी को उसे पूरा वेतन देना होगा। गर्भवती महिला के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।