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भारत के विभिन्न राज्यों में, अपने नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जो विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए होती हैं, जैसे कि युवा, महिलाएं, और बच्चे। इनमें से एक है "लाडली योजना," जो मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में लागू है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारें बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। दोनों योजनाओं में अंतर क्या है और इसके लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसे जानते हैं।

मध्य प्रदेश की लाडली योजना:
मध्य प्रदेश में "लाडली योजना" की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार ने लड़कियों को कुल ₹1,43,000 की किस्तों में देने का निर्णय लिया है। इसमें ₹2000 की स्कॉलरशिप पांचवीं कक्षा के एडमिशन पर, ₹4000 पांचवीं में एडमिशन पर, और ₹6000 ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में एडमिशन पर दिया जाता है। साथ ही, ग्रेजुएशन के बाद, ₹25,000 की छात्रवृत्ति दो अलग-अलग किस्तों में दी जाती हैं। इसके अलावा, अगर लड़की 21 साल की आयु में लड़की की शादी नहीं होती है तो सरकार ₹1,00,000 देती है। इस योजना का लाभ उन बच्चियों को मिलता है जिनका जन्म जनवरी 2006 के बाद हुआ है।

हरियाणा में लाडली योजना:
हरियाणा में "लाडली योजना" की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लड़के और लड़कियों के बीच लिंगानुपात को कम करना था। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार ने लड़कियों के नाम पर बनाए गए किसान पत्र के माध्यम से प्रति वर्ष ₹5,000 का निवेश किया जाता है। यह 5,000 रुपए खाते में 18 वर्षों तक निवेश किए जाते हैं और इसके बाद ही वे निकाले जा सकते हैं। इस योजना का लाभ वही बच्चियों को मिलेगा जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ है।

दोनों प्रदेशों की योजनाएं में अंतर:
जब मध्य प्रदेश और हरियाणा की "लाडली योजनाएं" की तुलना की जाती है, तो दोनों में कई अंतर आते हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत ज्यादा आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है, जबकि हरियाणा में यह कम होता है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पर शिक्षा को ज्यादा महत्व देती है। वहां, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दो बच्चे होना आवश्यक है, चाहे वे दो लड़कियां हों या एक लड़का और एक लड़की। हालांकि, हरियाणा में यह लाभ तभी मिलेगा जब पहली लड़की के बाद दूसरी लड़की होगी।

लाभ प्राप्ति के लिए कैसे आवेदन करें:
मध्य प्रदेश में "लाडली लक्ष्मी योजना" का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक साइबर कैफे, लोक सेवा केंद्र, या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र शामिल होते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है।

हरियाणा में "लाडली योजना" का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को महिला और बाल विकास विभाग ऑफिस, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल, या किसी भी बीमा कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, उनका पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र शामिल होते हैं।

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