केंद्र सरकर अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, खासकर देश महीलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं राज्य और केंद्र स्तर पर चलाई जाती हैं, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकरी-

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2017 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण मातृत्व काल के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वित्तीय सहायता: गर्भवती महिलाओं को कुल ₹6,000 मिलते हैं। यह इस प्रकार संरचित है:

पहला बच्चा: ₹5,000 दो किस्तों में प्रदान किए जाते हैं - पहली किस्त के लिए ₹3,000 और दूसरी के लिए ₹2,000

दूसरा बच्चा: ₹6,000 एक किस्त में दिए जाते हैं, लेकिन केवल तभी जब दूसरा बच्चा लड़की हो।

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पात्रता मानदंड

वार्षिक पारिवारिक आय: ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

बीपीएल कार्ड धारक: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड रखने वाली महिलाएँ।

अनुसूचित जाति और जनजाति: एससी/एसटी समुदायों की पात्र महिलाएँ।

ई-श्रम कार्ड धारक: ई-श्रम योजना के तहत पंजीकृत महिलाएँ।

किसान सम्मान निधि लाभार्थी: वे महिलाएँ जो किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी हैं।

मनरेगा जॉब कार्ड धारक: मनरेगा कार्यक्रम के तहत जॉब कार्ड रखने वाली महिलाएँ।

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आवेदन प्रक्रिया

पंजीकरण: गर्भवती महिलाओं को अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराना होगा।

फ़ॉर्म जमा करना: पंजीकरण के बाद, उन्हें सही जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ इसे जमा करना होगा।

फॉर्म डाउनलोड करें: आवेदन फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

दस्तावेज जमा करना: पूरा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।

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