यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो संभावना है कि आपके पास एक भविष्य निधि (पीएफ) खाता है, जो सरकारी नियमों के पालन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रबंधित एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है। इस खाते को आपके वेतन से मासिक कटौती के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, साथ ही सरकार संचित राशि पर वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। लेकिन कई मामलों में जहाँ कंपनियाँ इन निधियों को जमा करने में विफल रहती हैं, जिससे कर्मचारियों को कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं आप कहां कर सकते हैं शिकायत-

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अनिवार्य पीएफ खाता: पीएफ खाता खोलना कंपनी के आकार पर निर्भर करता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा देखे जाने वाले सरकारी नियमों द्वारा विनियमित होता है।

मासिक योगदान: कर्मचारियों के वेतन से नियमित कटौती उनके पीएफ खातों में जमा की जाती है, जिससे उनके भविष्य के लिए बचत राशि जमा हो जाती है।

सरकारी ब्याज: सरकार पीएफ खातों में जमा धनराशि पर वार्षिक ब्याज का भुगतान करके योगदान देती है, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ती है।

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अपने खाते की निगरानी: कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने पीएफ पासबुक की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी हर महीने निर्धारित राशि लगातार जमा कर रही है।

गैर-जमा राशि को संबोधित करना: यदि कर्मचारियों को अपने पीएफ खातों में विसंगतियों या गैर-जमा राशि का पता चलता है, तो पहला कदम कंपनी के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के साथ संवाद करना है।

एचआर से संपर्क करना: मामले के बारे में एचआर विभाग को सूचित करें और स्पष्टीकरण मांगें कि पीएफ खाते में पैसा क्यों जमा नहीं किया गया है। इस स्तर पर त्वरित समाधान आवश्यक है।

वृद्धि: यदि मानव संसाधन विभाग चिंता को संतोषजनक ढंग से संबोधित करने में विफल रहता है या पीएफ का पैसा जमा नहीं करता है, तो कर्मचारियों को मामले को आगे बढ़ाने और कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

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शिकायत कैसे दर्ज करें:

ऑनलाइन पोर्टल: ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster के माध्यम से कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करें।

ईपीएफओ से संपर्क करें: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सीधे उनके टोल-फ्री नंबर 1800118005 पर कॉल करके संपर्क करें।

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