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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भारत में खाताधारकों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों का प्रबंधन करता है। ईपीएफओ दुनिया की सबसे बड़ी बचत योजना है और इससे करीब 27 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। यह योजना कर्मचारियों को पैसा जमा करके अपने भविष्य के लिए बचत करने की अनुमति देती है।

अगर किसी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान तत्काल धन की आवश्यकता है, तो भी वह अपने पीएफ खाते से विड्राल कर सकता है।

मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पीएफ खाताधारक अपने खाते से 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। हालांकि, 16 अप्रैल को हुए बदलाव के बाद यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, अगर किसी खाताधारक की नौकरी चली जाती है तो वह भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। यदि कोई खाताधारक एक महीने तक बेरोजगार है, तो ईपीएफओ उन्हें अपने कुल शेष का 75% तक निकालने की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, यदि खाताधारक लगातार दो महीनों तक बेरोजगार रहता है, तो वे अपनी शेष राशि का शेष 25% निकाल सकते हैं।

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