भारतीय केंद्र सरकार अपनी जनता की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करना हैं, इस तरह की पहलों से लाभान्वित होने वाले एक महत्वपूर्ण समूह में दिहाड़ी मज़दूर और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी वित्तीय स्थिरता अक्सर अनिश्चित होती है, इनकी समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की।

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यह योजना 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद मासिक पेंशन की पेशकश करके कम आय वाले, अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में लगे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करती है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे-

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड

लाभार्थी: यह योजना भूमिहीन कृषि मज़दूरों, रिक्शा चालकों, ठेला चालकों, चाय बेचने वालों, दर्जी, मोची और अनौपचारिक रोज़गार क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए बनाई गई है।

आयु आवश्यकता: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

बहिष्करण: जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं या जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत आते हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते।

आय सीमा: अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

आधार कार्ड: पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक।

सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र: अतिरिक्त सत्यापन के लिए कोई भी आधिकारिक पहचान पत्र।

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बैंक खाता पासबुक: पेंशन भुगतान की सुविधा के लिए बैंक खाते का प्रमाण।

पासपोर्ट आकार का फोटो: आवेदन प्रक्रिया के लिए।

आवेदन दो तरीकों से जमा किए जा सकते हैं:

ऑफ़लाइन: योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।

ऑनलाइन: सुविधा के लिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/index.php?lang=2 के माध्यम से भी आवेदन पूरा किया जा सकता है।

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