Utility News: Important! शादी के बाद PAN Card में आप भी करवा लें ये जरूरी बदलाव, जानें यहाँ
अगर आप शादीशुदा हैं और आपने अपना पैन कार्ड पहले ही बनवा लिया है, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि शादी के बाद एड्रेस और सरनेम कैसे बदलें। इस तरह आप घर बैठे ही अपने पैन कार्ड में सरनेम और पता आसानी से बदल सकेंगे।
पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड 10 अंकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। बैंक का काम हो या कोई अन्य वित्तीय लेनदेन, इसका उपयोग कई छोटे और बड़े कामों के लिए किया जाता है।
यह एक विशिष्ट पहचान पत्र है। कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर करता है। अगर आपने पहले भी पैन कार्ड बनवाया है और आप शादीशुदा हैं तो आपको अपना सरनेम और पता बदलना जरूरी है। ताकि किसी जरूरी काम के समय कोई परेशानी न हो। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे अपने पैन कार्ड में उपनाम और पता बदल लें।
पैन कार्ड में उपनाम और पता बदलने के लिए इन चरणों का पालन करें-
सबसे पहले आप https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html लिंक पर जाएं।
इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां दी गई सभी आवश्यक जानकारी भरनी चाहिए।
इसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
अब आपके नाम के आगे जो सेल बनी है उसे सेलेक्ट करें और फॉर्म में अपना पैन डालें।
इसके बाद फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरिफाई करना होगा।
सत्यापन के लिए, आपको 'Validate' विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको 'सबमिट' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
कितनी होगी फीस
फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। आपको भारत में अपने पते के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर अपने पते के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग या अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड के माध्यम से 1020 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान हो जाने के बाद, आपको पैन आवेदन पत्र डाउनलोड और भरना होगा। इसके बाद आप इस फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंटआउट के जरिए निकाल सकते हैं। अब फॉर्म पर अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर हस्ताक्षर करें।
आवेदन पत्र यहाँ भेजें
प्रिंटआउट एनएसडीएल पते पर आयकर पैन सेवा यूनिट (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित) के लिए आवेदन भेजें। फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज भेजना न भूलें। आपको बता दें कि आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ऐसा किए बिना आपके पैन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।