संभव है कि कुछ समय बाद आपको अपने पैन कार्ड में बदलाव करना पड़े। उदाहरण के लिए, जब आपको पैन कार्ड मिला था तब आप कुंवारे थे, लेकिन कुछ साल बाद आपकी शादी हो जाती है और आपका सरनेम बदल जाता है, तो आपको अपने पैन कार्ड में नाम बदलना होगा। चूंकि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का उपनाम ज्यादातर शादी के बाद बदल जाता है, इसलिए पैन कार्ड में नाम बदलने की जरूरत मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है।

इसी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पैन कार्ड में अपना नाम बदल सकते हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

जो महिलाएं विवाहित हैं और पैन कार्ड पर नाम बदलना चाहती हैं, तो उन्हें अपने कुछ दस्तावेज देने होंगे। आप जहां भी पैन कार्ड में नाम बदलने जा रहे हैं, आपको अपनी शादी का विवाह प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, किसी अखबार में अपना उपनाम बदलने का विज्ञापन, पति का एक आईडी प्रूफ जिसमें नाम और पता सही लिखा होना चाहिए और फोटो आदि की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी।

फॉर्म भरें

पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे और साथ ही उस कॉलम पर टिक करना होगा जहां आपको बदलाव या सुधार करने की जरूरत है। यही प्रक्रिया पैन कार्ड में हस्ताक्षर बदलने के लिए भी उपयोगी होगी।

पैन कार्ड में कोई भी व्यक्ति बदलाव कर सकता है

अगर आप एक विवाहित महिला हैं या कोई भी व्यक्ति आप अपना पैन कार्ड बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अखबार में बदलाव के बारे में दिए गए विज्ञापन की एक कॉपी लानी होगी। या आप किसी सरकारी गैजेट में बदलाव के बारे में विज्ञापन भी दे सकते हैं।

अगर फर्म पैन कार्ड में बदलाव चाहती है

अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं और पैन कार्ड बदलना चाहते हैं तो आपको इसमें संशोधन के लिए फर्म के पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कॉपी जमा करनी होगी। सभी मामलों में आवेदक को ऊपर उल्लिखित फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे।

शादी के बाद पैन कार्ड में सरनेम बदलना जरूरी

अगर शादी के बाद आपका सरनेम बदल गया है, तो आपको अपने पैन कार्ड में बदलाव करने की जरूरत है। आयकर विभाग द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद, आपकी इच्छा के अनुसार बदला गया पैन कार्ड किसी निश्चित समय पर आप तक पहुंच जाएगा।

हर जगह देना होगा नया पैन कार्ड

आजकल हमें ज्यादातर जगहों पर पैन कार्ड की जरूरत होती है जैसे बड़े लेनदेन करना, बिलों का भुगतान करना आदि, और हम कार्यालयों और कई अन्य जगहों पर भी पैन कार्ड नंबर जमा करते हैं। इसलिए, यदि किसी विवाहित महिला का पैन नंबर बदलता है, तो उन्हें फिर से नया पैन कार्ड जारी करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि पुराना पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।

सरनेम बदलने पर पैन नंबर नहीं बदलता है

पैन कार्ड में सरनेम या साइन बदलने से पैन नंबर नहीं बदलता है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जब भी आपका सरनेम बदलेगा तो वही बदलेगा, पैन नंबर नहीं, क्योंकि पैन का मतलब सिर्फ परमानेंट नंबर होता है।

सरनेम और पता बदलने का तरीका जानें -

आपको सबसे पहले इस लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर क्लिक करना है
अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
यहां आपको सभी जरूरी जानकारी भरनी है।
इसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
अब उस सेल को चुनें जो आपके नाम के आगे बनी है और फॉर्म में अपने पैन का उल्लेख करें।
इसके बाद आपको फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा।
सत्यापन के लिए, आपको 'Validate' विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको 'सबमिट' बटन पर क्लिक करना होगा।

जानिए कितनी चुकानी पड़ेगी कीमत
इसे सबमिट करने के बाद, आपको ऑनलाइन नेटबैंकिंग या अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड से अपने रिक्वेस्ट को अपडेट करने के लिए भारत में अपने पते के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर के पते के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा।

सभी विवरण भरें
भुगतान हो जाने के बाद, आपको पैन आवेदन पत्र डाउनलोड और भरना होगा। इसके बाद इस फॉर्म की हार्ड कॉपी एक प्रिंटआउट के जरिए निकाल लें। अब फॉर्म पर अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर हस्ताक्षर करें।

एनएसडीएल को सबमिट करें
आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। इसके बाद यदि आपने एनएसडीएल के लिए आवेदन किया है तो आवेदन डाक के माध्यम से एनएसडीएल को भेजें।

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