By Jitendra Jangid- देश में बढती बेरोजगारी एक चिंता का विषय हैं, जो ना केवल अनपढों को परेशान करती हैं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए भी परेशानी का सबब हैं, इस समस्या का समाधान खोजते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स-

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उद्देश्य: इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षित युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करके स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करना है।

वित्तीय सहायता:

सरकार औद्योगिक उपक्रमों के लिए ₹25 लाख तक का ऋण प्रदान करती है।

सेवा क्षेत्र के व्यवसायों के लिए, ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध है।

ऋण राशि पर 25% सब्सिडी दी जाती है, जिससे युवा उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम होता है।

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पात्रता मानदंड:

आवेदकों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इस योजना से लाभ उठाने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

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आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक युवा उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट: diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान करती है।

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