देश के अलग-अलग शहरों से अक्सर होटल में गैर शादीशुदा कपल्स के पकड़े जाने की खबरें सामने आती हैं।लेकिन क्या होटल के एक कमरे में लड़का-लड़की तब भी रह सकते हैं, जब वे पति-पत्नी न हों या कोई रिश्ता न हो तो भी?
जानकारों का कहना है कि यह कोई अपराध नहीं और कानून में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है।तो फिर उन खबरों का क्या? क्या पुलिस जबरदस्ती ऐसे कपल्स को पकड़ लेती है? जवाब है- नहीं।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र के युवा व्यस्क माने जाते हैं और अपने बारे में फैसला लेने में सक्षम होते हैं।होटल के एक कमरे में साथ रहना उनका निजी फैसला हो सकता है जिससे उन्हें कोई फोर्सली नहीं रोक सकता।हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है.ताकि कानून का उल्लंघन न हो।

होटल में एक कमरा लेने के लिए कपल्स को कुछ नियम-कानून का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि वे व्यस्क हों, यानी उनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।इसके लिए उनके पास आयु का प्रमाण आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य प्रमाण होना चाहिए।होटल में कमरा लेते समय मैनेजर को आईडी प्रूफ दिखाकर उसकी एक फोटोकॉपी देनी चाहिए।
एक होटल ग्रुप के संचालक के अनुसार, ऐसा कोई नियम नहीं है जो कपल्स को होटल में कमरा लेने से रोकता हो।पुलिस से जुड़े एक अधिकारी का भी ये कहना है कि जिन कपल्स की शादी नहीं हुई, उन्हें लिव-इन में रहने का अधिकार है,यानी वे होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं।उन पर किसी भी तरह की कानूनी पाबंदी लागू नहीं होगी।


कपल्स अगर कहीं घूमने जा रहे हों, या किसी काम से जा रहे हों तो दूसरे शहर में किसी होटल में रूम ले सकते हैं।देश में ऐसा कोई कानून नहीं कि आपको इससे रोके. बशर्त आप किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि से न जुड़े हों।हालांकि होटल प्रबंधकों, संचालकों पर निर्भर करता है कि गैर शादीशुदा कपल्स को या फिर किसी तरह का संदेह होने पर वे कमरा दें या न दें।
दरअसल, पुलिस जिन्हें पकड़ती है, उन्हें दूसरे कारणों से पकड़ती है,जैसे- देह व्यापार के संदेह में, ड्रग्स कनेक्शन में या फिर किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े होने के कारण।


कोई कपल्स अगर कहीं घूमने जाए या फिर सामान्य रूप से होटल में कमरा ले तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।लिव इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स भी आराम से होटल में एक कमरा लेकर साथ रह सकते हैं।…

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