स्थायी खाता संख्या (पैन) आज के समय में एक आवश्यक दस्तावेज बन गया है। यह दस्तावेज़ किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है, जैसे कि आपका बैंक खाता खोलना, निवेश करना, लेन-देन करना आदि। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कार्ड को एक बार फिर से प्रिंट कर सकते हैं।

हालांकि, अगर कार्ड के विवरण में कोई बदलाव नहीं होता है, तो रीप्रिंट भी संभव है। इस सुविधा का लाभ पैन कार्डधारक उठा सकते हैं, जिनके नए पैन आवेदन को एनएसडीएल ई-गवर्नेंस के माध्यम से संसाधित किया गया था या जिन्होंने आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर तत्काल ई-पैन सुविधा का उपयोग करके पैन प्राप्त किया था।

जरुरी चीजें
यदिUTIITSL वेबसाइट पर एक नया पैन लागू किया गया था, तो reprint के लिए आवेदन निम्नलिखित लिंक पर किया जाएगा: https://www.myutiitsl.com/PAN_ONLINE/homereprint

रिकॉर्ड में अपडेट किया गया मोबाइल नंबर और पैन रिकॉर्ड एक जैसा होना चाहिए।
आपको पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि जैसे विवरणों के साथ एक रिक्वेस्ट फ़ॉर्म भरना चाहिए। आवेदक को कार्ड के रीप्रिंट के लिए आधार विवरण का उपयोग करने के लिए भी सहमत होना चाहिए। फॉर्म जमा करने के लिए कैप्चावैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी।
यूजर्स को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उपभोक्ता अनुभाग पर क्लिक करें और पैन कार्ड सुधार के लिए फाइल करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। उपयोगकर्ता को सभी दस्तावेजों को फिर से वेरिफाई करना पड़ सकता है।
विवरण दर्ज करने के बाद शुल्क जमा करें।
पैन कार्ड सबमिट किए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा।

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