सरकारी नौकरियों में कैसे होता है प्रमोशन? क्लिक कर जान लें नियम
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आजकल लोग प्राइवेट की बजाय सरकारी नौकरियों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जॉब सिक्योरिटी है। निजी नौकरियों में अक्सर नौकरी की सुरक्षा का अभाव होता है, जबकि सरकारी नौकरियां जीवन भर नौकरी की सुरक्षा प्रदान करती हैं। किसी भी अन्य नौकरी की तरह सरकारी नौकरियों में भी प्रमोशन के लिए मापदंड तय होते हैं। अलग-अलग विभागों में प्रमोशन के ये मानदंड अलग-अलग होते हैं, क्योंकि अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नियम और कानून बनाए जाते हैं।
आइए समझते हैं कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन कैसे होता है:
सरकारी नौकरियों में प्राइवेट नौकरियों की तरह सालाना वेतन बढ़ोतरी के आधार पर प्रमोशन नहीं होता है। वे किसी व्यक्ति के व्यवहार और उन्होंने अपने कार्यों को कितनी कुशलता से पूरा किया है जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) तैयार करना आवश्यक है, जिसमें कर्मचारी के कार्य, कर्तव्य, लक्ष्य, उपलब्धियां और काम में आने वाली बाधाएं शामिल होती हैं।
यह रिपोर्ट रिपोर्टिंग अधिकारी को सौंपी जाती है, जो 10 के पैमाने पर इसका मूल्यांकन करता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 10 में से कम से कम 6 अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए माना जाता है।
प्रमोशन में तीन साल तक की हो सकती है देरी:
कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को पदोन्नति के लिए न्यूनतम 4 अंक प्राप्त करने होंगे। आमतौर पर अधिकारी यह स्कोर आसानी से हासिल कर लेते हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी अक्सर बिना कोई टिप्पणी किए कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। हालाँकि, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा नकारात्मक टिप्पणी की जाती है, तो उस कर्मचारी की पदोन्नति में तीन साल तक की देरी हो सकती है।