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क्या आप किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं? यदि नहीं, तो आप पात्र होने पर शामिल हो सकते हैं। देश में तरह-तरह की योजनाएं चल रही हैं और इनसे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है राशन कार्ड। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, लोगों के पास राशन कार्ड हैं। सरकार पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करती है, जिससे उन्हें सरकारी स्वामित्व वाली राशन की दुकानों से सब्सिडी वाली आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति मिलती है। इस योजना के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य चीजें उपलब्ध हैं। हालाँकि, कुछ लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जा सकता है या उनके परिवार के सदस्यों के नाम बाहर किए जा सकते हैं। यदि आपका नाम छूट गया है तो आप पात्र होने पर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आइये प्रक्रिया को समझते हैं.

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सबसे पहले, जांचें कि क्या आपका नाम बाहर रखा गया है:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in/Default.aspx पर जाएं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पोर्टल है।

चरण 2: पोर्टल पर 'राशन कार्ड' विकल्प देखें और फिर 'Ration Card Details On State Portals' पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना राज्य, जिला, ब्लॉक चुनें और फिर पंचायत चुनें।

चरण 4: अपनी राशन दुकान का नाम, दुकानदार का नाम और राशन कार्ड का प्रकार जैसे विवरण दर्ज करें।

चरण 5: एक सूची दिखाई देगी, जिससे आप अपना नाम जांच सकेंगे।

यदि आपका नाम मौजूद नहीं है, तो संभव है कि आपका नाम हटा दिया गया हो।

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कटे नाम को जुड़वाने का तरीका:-

अब, यदि आपको पता चला है कि आपका नाम हटा दिया गया है, तो आपको फिर से आवेदन करना होगा। अपने राशन डीलर से मिलें या अपने शहर के खाद्य आपूर्ति विभाग में जाएँ। दोबारा शामिल होने के लिए फॉर्म भरें, संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें, फॉर्म जमा करें और सत्यापन के बाद आपका नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा।

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