हमने आपको कई बार हमारे लेख के माध्यम से बताया हैं कि भारत में विभिन्न कार्यों के लिए अलग दस्तावेज जरूरी हैं, पैन कार्ड जो विभिन्न बैंकिंग और कर-संबंधी गतिविधियों के लिए जरूरी हैं और आधार कार्ड जो सरकार और गैर सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, कई बार इन दस्तावेजों को बनवाने में कई प्रकार विसंगतियां हो जाती हैं, खासकर नाम में, अगर आपके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम में गलती हैं, तो ऐसे करें सही-

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ऑनलाइन विधि:

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:

www.incometaxindia.gov.in पर जाएँ और अपने पैन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें।

सुधार विकल्प पर जाएँ:

लॉग इन करने के बाद सुधार अनुभाग देखें।

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आवश्यक जानकारी प्रदान करें:

आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज करें।

सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें:

आपको सही नाम (जैसे, आधार कार्ड) को मान्य करने वाले दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

सुधार शुल्क का भुगतान करें:

सुधार प्रक्रिया के लिए 106 रुपये का शुल्क लागू है। इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

फॉर्म जमा करें:

भुगतान के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुधार फॉर्म जमा करें।

रसीद डाउनलोड करें:

जमा करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करें।

स्थिति जांचें:

रसीद का उपयोग करके अपने पैन कार्ड सुधार की स्थिति की निगरानी करें।

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अपडेट किया गया पैन कार्ड प्राप्त करें:

अपेक्षित करें कि सही किया गया पैन कार्ड 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पंजीकृत पते पर पहुंच जाएगा।

ऑफ़लाइन विधि:

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ:

यदि ऑनलाइन सुधार करने में असमर्थ हैं, तो अपने निकटतम CSC पर जाएँ।

सुधार फॉर्म भरें:

CSC पर दिए गए सुधार फॉर्म को प्राप्त करें और पूरा करें।

सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें:

अपने आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी शामिल करें।

सुधार शुल्क का भुगतान करें:

CSC पर आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।

अपना आवेदन जमा करें:

अपना आवेदन पत्र और दस्तावेज़ CSC ऑपरेटर को जमा करें।

प्रसंस्करण की प्रतीक्षा करें:

CSC आपके आवेदन को संसाधित करेगा, और आपका अपडेट किया गया पैन कार्ड आपके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा या संग्रह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

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