भविष्य निधि (पीएफ) की राशि को मजदूर वर्ग के भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। अब, सेवा वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नौकरी बदलने पर पीएफ फंड के हस्तांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आया है।

ईपीएफओ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने शनिवार (20 नवंबर) को अपनी 229वीं बैठक में पीएफ खाते की एक केंद्रीकृत आईटी प्रणाली को मंजूरी दी, जिसके तहत कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर अपने पीएफ फंड को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट नंबर बरकरार रहेगा और कर्मचारी को पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।

क्या हैं मौजूदा नियम?

मौजूदा नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ धारक को पुराने और नए दोनों कार्यस्थलों पर कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। इन सभी जटिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं के कारण, कई पीएफ धारक राशि को नए खाते में स्थानांतरित नहीं करते हैं।

नई कंपनी में पिछले UAN नंबर के आधार पर एक और पीएफ अकाउंट बनाया जाता है। यह पीएफ खाते में कुल राशि नहीं दिखाता है क्योंकि पीएफ धारक ने पिछली कंपनी की पीएफ राशि को स्थानांतरित नहीं किया है।

Related News