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भारत सरकार अपने नागरिकों के लाभ के लिए कई योजनाएँ चलाती है, जो विभिन्न आवश्यकताओं और हितों को संबोधित करती हैं। स्वास्थ्य हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) शुरू की, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज प्रदान करती है। यह कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल सेवाएँ प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। लाभार्थियों के बीच एक आम सवाल यह है कि क्या आयुष्मान कार्ड एक साल के भीतर इस्तेमाल न किए जाने पर समाप्त हो जाता है। आइए इस चिंता का पता लगाते हैं।

क्या आयुष्मान कार्ड एक साल के बाद एक्सपायर हो जाता है?

आयुष्मान भारत योजना के तहत, लाभार्थियों को एक आयुष्मान कार्ड मिलता है, जो सरकारी और निजी दोनों सुविधाओं सहित लगभग 30,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। यह कार्ड लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

अक्सर पूछा जाता है कि क्या आयुष्मान कार्ड एक साल तक इस्तेमाल न करने पर एक्सपायर हो जाता है। इसका जवाब है नहीं; आयुष्मान कार्ड एक साल के बाद एक्सपायर नहीं होता। यह अपने आप रिन्यू हो जाता है, इसलिए अगर आप इसे एक साल तक इस्तेमाल न भी करें तो भी यह वैध रहता है। जब भी ज़रूरत हो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएँ?
आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले PMJAY की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी पात्रता जाँचनी होगी। अगर आप पात्र हैं तो आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। CSC का ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मदद करेगा और आपका आयुष्मान कार्ड बनाएगा।

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