Bank से मिले इस मैसेज को भूल कर भी ना करें इग्नोर वरना लग सकता है 1000 रुपए का जुर्माना
क्या आपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लिया था। इसलिए आपको तुरंत आधार को पैन से लिंक कर लेना चाहिए क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ेगी और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बैंक भी अब इसके लिए मेल या मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे में आपका Bank आपको PAN-Aadhaar से जुड़ा कोई मैसेज या Email भेज रहा है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पैन-आधार को लिंक कराने की लास्ट डेट को बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अधिकारीयों के अनुसार ये लास्ट बार है जब डेट आगे बढ़ी है इसके बाद डेट आगे नहीं बढ़ेगी।
1000 रुपये तक लग सकता है जुर्माना
बता दें कि यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार ने हाल ही में फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव कर जुर्माने का प्रावधान किया है।
ये है लिंक कराने का आसान प्रोसेस?
चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपका आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें। इसके बाद आपको Link Aadhaar बटन पर क्लिक करेंना है और आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
SMS भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।