Divyang Pension Yojana- दिव्यांग लोगो के लिए सरकार ने चलाई योजना, जानिए इसकी पूरी डिटेल्स
भारतीय सरकार ने अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु की है, जिनका मकसद इन लोगो की मदद और इनकी जीवनशैली का उत्थान करना हैं। इसमें राज्य सरकारें भी पीछे नहीं हैं जो कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, ऐसी ही एक योजना दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरु की हैं, जो विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। यह योजना पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी-
पेंशन राशि: पात्र व्यक्तियों को ₹1,000 की मासिक पेंशन मिलती है।
पात्रता मानदंड: उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आय सीमा:
ग्रामीण निवासियों के लिए: वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी निवासियों के लिए: वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
यदि आप पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, तो आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: ssp-yup.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी भरें और मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।