एनपीसीआई ने आधार लिंक्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर दी है। आप आधार के आधार पर भुगतान प्रणाली से निर्धारित संख्या में ही पैसा निकाल सकेंगे। लेन-देन की सीमा पहले से ही 50,000 रुपये तय की गई थी, जिसके बाद और नए नियम जोड़े गए हैं। आधार लेनदेन की सुविधा कोरोना काल में बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि लोगों ने अपनी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से आधार संचालित मशीनों जैसे माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीनों का उपयोग किया है। .

आधार से एनपीसीआई ने नकद निकासी और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने की सीमा तय कर दी है। नए दिशानिर्देशों मुताबिक, जो बैंक आधार से माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन संचालित करते हैं और ग्राहकों को नकद वितरित करते हैं, अब उन्हें प्रति ग्राहक प्रति दिन अधिकतम 5 नकद निकासी करने की अनुमति होगी। मतलब एक ग्राहक आधार से चलने वाले किसी भी टर्मिनल पर एक दिन में 5 बार तक पैसे निकाल सकेगा।

नकद निकासी की सुविधा

ग्राहक को प्रति माह कम से कम 5 नकद निकासी की सुविधा दी जाएगी। एक माह में प्रति ग्राहक एटीएम या पीओएस मशीन से कम से कम 5 मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने की सुविधा होगी। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि जिससे जुड़ा नियम 15 जनवरी, 2022 से लागू होने जा रहा है। ऐसे लेनदेन आधार सक्षम भुगतान प्रणाली या एईपीएस के जरिए किए जाते हैं जिसे एनपीसीआई ने तैयार किया है। AEPS एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की मदद से सत्यापित करती है और माइक्रो एटीएम से पैसे निकालती है।

मिनी स्टेटमेंट निकाल सकेंगे

यदि किसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एजेंट और मर्चेंट के जरिए आधार के जरिए पैसा निकाला जाता है, तो ग्राहक का डबल फैक्टर वेरिफिकेशन जरूरी है। जिसके लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके आगे बता दे की, एनपीसीआई ने मार्च 2021 में बैंकों से एक महीने में प्रति ग्राहक 5 मिनी स्टेटमेंट का नियम लागू करने को कहा था। 5 बार के बाद अगर कोई ग्राहक मिनी स्टेटमेंट चाहता है तो या तो बैंक मना कर देता है या अतिरिक्त चार्ज लेता है। आधार लेनदेन से जुड़े कई बड़े बैंकों ने प्रति ग्राहक नकद निकासी की निचली सीमा तय की है।

बता दे की, एईपीएस से जुड़े माइक्रो एटीएम से प्रति लेनदेन 10,000 रुपये तक नकद निकाल सकता है। एईपीएस से पैसे निकालने का चलन कोविड के दौरान तेजी से बढ़ा है. दिसंबर 2021 में AEPS के जरिए 25,860.92 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ 9.6 लेनदेन किए गए। इस सुविधा में जिस बैंक खाते से आधार जुड़ा हुआ है, उससे पैसा निकाला जाता है। आधार से जुड़े लेनदेन करने के लिए बैंक खाता संख्या की आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर की मदद से लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। लेनदेन के लिए खाताधारक को केवल अपना फिंगरप्रिंट देना होगा।

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