बढ़ती महगाई को देखते हुए आज के समय में सोना खरीदना मानो पहाड़ काम है लेकिन अगर आपके पास पुराना सोना है तो चिंता करने की जरुरत नहीं , क्युकी अब पुराना सोना बेचने का तरीका बदल गया है। गोल्ड ज्वेलरी की खरीद बिक्री पर लगने वाले GST को लेकर Authority for Advance Ruling (AAR) का बड़ा फैसला आया है. इस फैसले से सेकेंड हैंड ज्वेलरी के रीसेल पर GST काफी कम हो जाएगा. इसका फायदा उन उपभोक्ताओं को होगा जो सेकेंड हैंड ज्वेलरी खरीदेंगे. उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा.

कर्नाटक AAR के इस फैसले के मुताबिक ज्वेलर्स को सेकेंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी की रीसेल पर जो मुनाफा मिलेगा सिर्फ उसी पर GST लगेगा. बैंगलुरू की एक कंपनी Aadhya Gold Private Ltd ने AAR में एक एप्लीकेशन दी थी. जिसमें इस बात को लेकर सफाई मांगी गई थी कि क्या GST सिर्फ सेकेंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी की खरीद और बिक्री के बीच कीमतों के अंतर पर लगेगा, अगर ज्वेलरी को बेचते समय इसके फॉर्म या प्रकृति को बदला नहीं गया है.


AAR की कर्नाटक बेंच का कहना है कि चूंकि ज्वेलर ज्वेलरी को पिघलाकर बुलियन में नहीं बदल रहा है और फिर उससे नई ज्वेलरी नहीं बना रहा है, बल्कि उसकी सफाई और पॉलिशिंग करके बिना उसके फॉर्म को बदले उसे बेच रहा है, इसलिए ज्वेलरी की खरीद और बिक्री के बीच का जो भी मार्जिन होगा, सिर्फ उसी पर GST लगेगा.

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