आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड को जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। देश में कोरोनावायरस के प्रकोप की दूसरी लहर के मद्देनजर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में संबंधित कई समय सीमा में ढील दी है।

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास पैन है, उसे पैन को आधार से लिंक करना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करदाता को आधार संख्या का उल्लेख करना चाहिए। यदि नियत तारीख से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। धारा 139AA के तहत, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।


बजट 2021 में, केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234H जोड़ी है, जहां समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर किसी व्यक्ति को जुर्माना देना होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति समय सीमा से चूक जाता है, तो उसे 1,000 रुपये से अधिक का जुर्माना देना होगा।

कैसे जांचें कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं?

1) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट - www.incometax.gov.in पर जाएं।

2) 'Our Services' के तहत होमपेज पर 'लिंक आधार' का विकल्प होगा।

3) 'लिंक आधार नो अबाउट योर आधार पैन लिंकिंग स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।

4) एक नया पेज खुलेगा। उल्लिखित बॉक्स में अपना पैन और आधार कार्ड विवरण दर्ज करें।

5) विवरण भरने के बाद, ‘View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।

6) पेज पर आपके आधार-पैन की स्थिति प्रदर्शित होगी।

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