इंटरनेट डेस्क।
अब देश के मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि अब सिम स्वैप, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगेगी। इस संबंध में टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सभी मोबाइल यूजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की ओर से अब एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से नए नियम के बारे में जानकारी दी है। ट्राई के नए निमय 1 जुलाई से देशभर में लागू होंगे।
टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार, मुताबिक यदि आप अपने सिम को स्वैम कराते हैं यानी उसी नंबर से नया सिम लेते हैं तो नंबर को तुरंत पोर्ट कराना संभव नहीं होगा।

आप सिम स्वैप के एक सप्ताह बाद ही पोर्ट करावा सकेंगे। देखने में आया है कि किसी और के नाम पर नया सिम निकलवाकर लोगों के साथ ठगी हो रही है। इसे रोकने के लिए ही ट्राई ने ये बड़ा कदम उठाया है। टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवें संसोधन) रेगुलशन 2024 को भी जारी किया है।

PC: livehindustan

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