Tiktok: कोर्ट ने की बैन हटाने की मांग की, जानें पूरा मामला
चीन को जल्द ही पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण से चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध की समीक्षा करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण वीडियो शेयरिंग ऐप को ब्लॉक करने के फैसले का समर्थन करने में विफल रहा है। उन्होंने फैसले में कहा कि टिकटॉक एप गरीबों के लिए आय का जरिया है। कोर्ट ने टेलीकॉम अथॉरिटी को 23 अगस्त को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।मिली जानकारी के अनुसार दूरसंचार प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वेबसाइट पर अश्लील सामग्री अपलोड करने पर देश में बिटडांस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पाकिस्तान द्वारा अश्लील सामग्री को हटाने में विफल रहने के बाद चीनी ऐप टिकटॉक को पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के एक ट्वीट के अनुसार, देश ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इससे पहले पाकिस्तान में पहली बार टिकटॉक बैन अक्टूबर 2020 में लगाया गया था। लेकिन कंपनी द्वारा अश्लील सामग्री फैलाने वाले खातों को ब्लॉक करने का वादा करने के 10 दिन बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था। पिछले तीन महीने में पाकिस्तान में टिकटॉक से 60 लाख से ज्यादा वीडियो डिलीट किए जा चुके हैं।