दोस्तो देश में स्पैम कॉल और मैसेज की बढ़ती तादात को देखते हुए और इन पर काबू पाने के लिए 1 अक्टूबर से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए नियम लागू किए हैं। ऐसे में जो लोग अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदलना चाहते हैं, तो पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) से जुड़े नए अपडेट के बारे में जान लें। इस अपडेट का उद्देश्य लाखों दूरसंचार उपयोगकर्ताओं को अपने मौजूदा फ़ोन नंबर को खोए बिना सेवा प्रदाता बदलने की प्रक्रिया को नेविगेट करने में मदद करना है। आइए जानते हैं नए अपडेट के बारे में पूरी जानकारी-

Google

वर्तमान ऑपरेटर के साथ 90 दिनों से कम समय: यदि आप अपनी वर्तमान सेवा का उपयोग 90 दिनों से कम समय से कर रहे हैं, तो आप एमएनपी नहीं कर सकते हैं।

स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया में: यदि आपका नंबर वर्तमान में स्वामित्व हस्तांतरण से गुजर रहा है, तो आप प्रक्रिया पूरी होने तक इसे पोर्ट नहीं कर सकते।

Google

बकाया बिल: पोस्टपेड उपयोगकर्ताओं के लिए, वर्तमान ऑपरेटर के साथ कोई भी अवैतनिक बिल आपके नंबर को पोर्टेबिलिटी के लिए अयोग्य बना देगा।

न्यायालय प्रतिबंध: यदि आपके नंबर के पोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यायालय आदेश है, तो आप ऑपरेटर नहीं बदल पाएंगे।

Google

लंबित कानूनी मामले: यदि आपका नंबर किसी लंबित न्यायालय मामले में शामिल है, तो आप एमएनपी शुरू करने में भी असमर्थ होंगे।

इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर, आप अपने दूरसंचार प्रदाता को बदलते समय एक परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं।

Related News