सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल और VI को दिया बड़ा ट्विस्ट, AGR केस में नहीं मिली राहत
शीर्ष अदालत ने AGR गणना में त्रुटियों को सुधारने के लिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य दूरसंचार कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे पहले, टेलीकॉम वॉचडॉग टेलीकॉम वॉचडॉग ने मांग की थी कि सरकार 8,292 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के अनुरोध को खारिज कर दे।
Vodafone Idea और Airtel को दो बार झटका लगा है। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में दूरसंचार मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा था कि कंपनी अपने शेयरों की बिक्री या प्रमोटरों के पूंजी निवेश के माध्यम से अपने बकाया का भुगतान कर सकती है।
वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल 2012 में 8,200 करोड़ रुपये से अधिक के स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए सरकार से एक साल की राहत मांगी थी। इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एजीआर कैलकुलेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
वोडाफोन आइडिया ने 25 जून, 2021 को दूरसंचार सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वह 8 अप्रैल, 2021 को 8,291 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर पाएगी, क्योंकि एजीआर बकाया के भुगतान में नकदी के उपयोग और आवश्यक संचालन में विफलता के कारण बहुत सस्ती दरों पर राशि।
टेलीकॉम वॉचडॉग ने 3 जुलाई को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि कंपनी का दावा इस तथ्य पर आधारित नहीं था कि कम दरों के कारण भारत में निवेश नहीं आ रहा था और कंपनी ने सरकारी बकाया का भुगतान करने से बचने के लिए झूठे दावे किए थे।