दोस्तो अगर हम बात करें मोबाइल फोन की तो यह जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, जिनके बिना जीवन अधूरा हो सकता हैं, ऐसे में ग्राहकों के हित में TRAI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं, जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को लंबे समय तक सेवा बाधित रहने पर ग्राहकों को मुआवज़ा देना होगा। यह अपडेट देश भर में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में आया है, आइए जानते हैं इसके बारे में-

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सेवा बाधित होने पर मुआवज़ा:

अब दूरसंचार ऑपरेटरों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने पर ग्राहकों को मुआवज़ा देना होगा, यह नियम मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों सेवाओं पर लागू होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को पूरे दिन से ज़्यादा समय तक सेवा बाधित रहने पर मुआवज़ा मिले।

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अनुपालन न करने पर जुर्माना बढ़ाया गया:

TRAI ने सेवा गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत, गैर-अनुपालन के प्रत्येक मामले पर जुर्माना ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।

एक श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ₹1 लाख से लेकर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

कार्यान्वयन समय-सीमा:

नए नियम छह महीने बाद लागू होंगे, जिससे दूरसंचार ऑपरेटरों को नई आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित होने का समय मिल जाएगा।

किराए में छूट और वैधता विस्तार:

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24 घंटे से अधिक नेटवर्क आउटेज के मामले में, पोस्टपेड ग्राहकों को किराए में छूट मिलेगी और प्रीपेड ग्राहकों को वैधता विस्तार मिलेगा। इन मुआवज़ों की गणना सेवा के अनुपलब्ध रहने के दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी और अगले बिलिंग चक्र में लागू की जाएगी।

एक कैलेंडर दिन में 12 घंटे से अधिक नेटवर्क आउटेज के लिए, ट्राई मुआवज़े के उद्देश्य से इसे पूरा दिन मानेगा।

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