केंद्र सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइटों पर लगाया प्रतिबंध, नए आईटी नियमों के तहत की गई कार्रवाई
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 67 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का फरमान जारी किया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पूछा है कंपनियां पुणे अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइटों को ब्लॉक करेंगी, जबकि चार वेबसाइटें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित हैं।
दूरसंचार विभाग द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 (उत्तराखंड) के नियम-3(2)(बी) के साथ पठन उच्च न्यायालय के उक्त आदेश और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर कुछ अश्लील सामग्री, जिससे महिलाओं का शील भंग होता है, को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइटों/यूआरएल को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में बनाए गए नए आईटी नियमों के तहत, कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रेषित, संग्रहीत या प्रकाशित सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध या अक्षम करना अनिवार्य है, जो "किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से नग्न दिखाता है या उसे दिखाता है यौन कृत्यों या आचरण में शामिल"। नए आईटी नियमों के तहत, कंपनियों के लिए कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से अनुकूलित सामग्री को ब्लॉक करना भी अनिवार्य है।