आज के समय में हमें किसी के बैंक में पैसा भेजने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। हम नेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे भी किसी के भी अकॉउंट में पैसा भेज सकते हैं।

लेकिन कई बार हम गलती से किसी दूसरे के अकॉउंट में पैसा भेज देते हैं। अगर आप से भी ये गलती हो गई है तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसके लिए हम आज आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं।

# अगर आप अपने अकाउंट से गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे भेज देती हैं, तो ऐसे में आप इसकी जानकारी बैंक के कर्मचारी को दे सकते हैं।
# बैंक कर्मचारी आपसे कुछ डीटेल्स मांगने के बाद बैंक अकॉउंट होल्डर से कांटेक्ट कर के पैसे वापस भेजने की अनुमति मांगेगा।
# अगर वह व्यक्ति पैसे वापस करने को तैयार हो जाए, तो आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप उस इंसान पर केस दर्ज करा सकती हैं।

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स:
# रिजर्व बैंक की दिशानिर्देश के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करते समय बैंक अकॉउंट नंबर डालने में गलती होती है तो इसका जिम्मेदार बैंक नहीं होता है।
# इन गाइडलाइन्स के अनुसार आप बेनिफिशियरी की इजाजत के बिना अपना गलती से ट्रांसफर किया हुआ पैसा वापस नहीं ले सकती हैं। उनकी बिना सहमती से उनसे कोई भी पैसा वापस नहीं ले पाएगा।

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