न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत - राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अगर हमें अपने संविधान के सभी आदर्शों को हासिल करना है तो हमें न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है. वह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।
1921 में कॉर्नेलिया सोराबजी को भारत की पहली महिला वकील के रूप में पंजीकृत करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरगामी निर्णय बताया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति ने न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया रिकॉर्ड बनाया।
सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में से चार महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक है। इन नियुक्तियों ने भारत की भावी महिला मुख्य न्यायाधीशों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तव में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12 प्रतिशत से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के सर्वव्यापी आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ानी होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह समय न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास बढ़ाने, लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने से लेकर सहायक न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने तक के लिए निरंतर प्रयास करने का है.