जिस फैसले का पूरे देश को इन्तजार था वो आखिरकार आ गया है। रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले में विवादित जमीन को रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला लिया जा चूका है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड को आयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन वैकल्पिक जमीन देने का फैसला लिया गया है।

हिन्दुओं को ध्यान में रखकर मंदिर निर्माण के लिए भी ट्रस्ट देने का फैसला किया गया है। कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर ये फैसला लिया है। अब विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा और तीन महीने में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना कर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। वहीं मुस्लिमों को ध्यान में रखकर 5 एकड़ जमीन उन्हें देने का फैसला दिया गया है।

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक का विवाद करीब 500 पहले शुरू हुआ था। माना जा रहा है कि इस विवाद की शुरुआत 1528 में उस समय हुई थी जब मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था।

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