सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की बंगाल रथ यात्रा की याचिका पर तत्काल सुनवाई का फैसला किया अस्वीकार
उच्चतम न्यायालय ने कोलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर पश्चिम बंगाल में अपनी रथ यात्रा को अनुमति नहीं देने पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका से जुड़े वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि इस मामले को सामान्य पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। शीर्ष अदालत सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद है।
याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली पार्टी ने राज्य के तीन जिलों से यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी। भाजपा ने पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एकल जज के आदेश को रद्द कर दिया था।
पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से 'सेव डेमोक्रेसी रैली' के आयोजन की अनुमति मांगी, जो 2019 के आम चुनावों से पहले राज्य में 42 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। पश्चिम बंगाल में अपनी रथ यात्रा की अनुमति नहीं देने के कोलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भाजपा ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ भाजपा से अपील प्राप्त की थी।