नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत 27 साल बाद अपना फैसला सुनाने की संभावना है। फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। इस मामले में कुछ मुख्य लोग दोषी हैं। ये नाम हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल और यूपी सीएम कल्याण सिंह, भाजपा नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती। सीबीआई ने मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है।

रक्षा और अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक बहस मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में पूरी हो गई है। अब, सीबीआई की एक विशेष अदालत 30 सितंबर तक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 2 सितंबर से, अदालत ने अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने एक आदेश जारी किया है कि निर्णय लिखने के लिए उनके समक्ष पत्र प्रस्तुत किए जाएं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में कुल 49 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

इसके बाद, फैजाबाद के थाना राम जन्मभूमि में प्रियनंद नाथ शुक्ला के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दूसरी प्राथमिकी गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई थी। शेष 47 एफआईआर भी विभिन्न तारीखों पर विभिन्न पत्रकारों और फोटोग्राफरों द्वारा दर्ज की गईं। 5 अक्टूबर, 1993 को सीबीआई ने मामले में कुल 49 आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दायर की थी और इनमें से 17 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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