यूपी में दर्ज FIR पर संजय सिंह को मिली राहत, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी ये सख्त नसीहत
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के एक वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। शीर्ष अदालत ने संजय सिंह पर भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से कहा कि आप सांसद हैं। आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। यदि आप सीमा पार करते हैं, तो कानून के अनुसार, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि चूंकि संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए अभियोजन के लिए राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी चाहिए। इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि संजय सिंह को दर्ज मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को मामले के लिए राज्यसभा के सभापति से संपर्क करना चाहिए। मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एक तेज निर्णय की आवश्यकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी।
शीर्ष अदालत ने संजय सिंह से सवाल किया कि आपके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस पर विवेक तन्खा ने कोर्ट को बताया कि 14 जगहों पर इसी तरह की एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह राजनीतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नोटिस भेजा है कि क्यों न सभी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए।