भारतीय प्रतिभूति विनायक बोर्ड यानी सेबी ने खुलासा किया है कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 9 साल बाद भी आधी रकम जमा की है सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 के आदेश के बाद सहारा समूह को 25 ,781 करोड रुपए जमा करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने अभी तक केवल ₹15000 करोड़ ही जमा करवाए हैं सेबी के वित्तीय वर्ष 2021 की रिपोर्ट के हवाले में यह की रिपोर्ट आई है कि नियामक ने अभी तक 129 करोड ही बांड धारकों को पैसे वापस किए हैं जबकि 23000 करोड रुपए से ज्यादा के एसक्रो अकाउंट का संचालन कर रहा है।

कोर्ट ने सेबी वालों से भी से जब सवाल किया गया कि इतनी बड़ी रकम का वह क्या कर रहा है तो उसके चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि वह सिर्फ 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है कंपनी की कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी भी पूरी रकम जमा कराना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में निवेशकों को लौटाई गई धन के अलावा जितना भी सहारा समूह को चुकानी थी वह अभी तक जमा नहीं हो पाया है त्यागी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि जो भी वसूली बाकी है वसूली बाकी है या भुगतान किया जाना है उसके मिलने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि इस धनराशि का करना क्या है वही त्यागी ने यह भी कहा कि सेबी ने कई बार विज्ञापन देकर निवेशकों और बांड धारको से आगे आकर अपना दावा पेश करने को कहा है और उन लोगों से भी जानकारी मांगी है जिन्हें पहले ही उनका भुगतान मिल चुका है।

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