पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों की सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर बैन लगाने जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया और कहा गया कि यह बैन 15 जनवरी से लागू होगा आदेश के अनुसार ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थान जैसे बाजारों और मॉल आदि में वयस्कों की एंट्री पर नियम लागू होगा।

सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना का पूरा टीकाकरण करा लिया है वहीं सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेगा वहीं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

ये नियम अगले साल यानी 2022 में 15 जनवरी से लागू होगा वैसे आदेश में राजनीतिक रैलियों को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है आपको बता दें कि राज्य में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां रैलियां भी कर रही है।

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