Politics News- मोदी सरकार करने जा रही है वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव, जानिए पूरी डिटेल्स
लोकसभा चुनावों में तीसरी बार जीत हासिल कर भाजपा ने अपनी ताकत साबित करी हैं और अब मोदी सरकार अपने 3.0 कार्यकाल देश के हित में कई फैसले लेने वाली हैं, ऐसा ही एक फैसला हैं वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव की योजना बना रही है, यह एक ऐसा कदम है जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन के तरीके को बदल सकता है।
कैबिनेट ने मौजूदा वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को "वक्फ संपत्ति" घोषित करने के अधिकार को रोकना है। प्रस्तावित संशोधनों के मुख्य बिंदु: संपत्ति के दावों का अनिवार्य सत्यापन: प्रस्तावित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। इसमें विवादित संपत्तियां भी शामिल हैं, आइए जानते है इन नियमों के बारे में-
सूत्रों से संकेत मिलता है कि सरकार 5 अगस्त को संसद में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। यह तारीख मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन दो बड़ी घटनाएं घटित होंगी: 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया जाना और 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन।
वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति:
वक्फ बोर्ड वर्तमान में लगभग 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जो पूरे भारत में लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि को कवर करती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पहले 2013 में एक संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्डों के अधिकारों का विस्तार किया था।
केंद्र सरकार ने पहले वक्फ बोर्डों को दिए गए व्यापक अधिकारों के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से किसी भी संपत्ति पर दावा करने की उनकी क्षमता के बारे में। कई राज्यों में इन संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी के मुद्दे भी रहे हैं। सरकार ने दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने पर विचार किया।
वक्फ क्या है?
"वक्फ" शब्द अरबी शब्द 'वकूफा' से लिया गया है, जिसका अर्थ है रुकना । इस्लामी संदर्भ में, वक्फ का अर्थ है सार्वजनिक कल्याण के लिए संपत्ति समर्पित करना, और इसे धर्मार्थ दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ संपत्तियाँ चल और अचल दोनों हो सकती हैं, और वे वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
कौन दान कर सकता है?
कोई भी वयस्क मुस्लिम स्वेच्छा से वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है। ज़कात के विपरीत, इस्लामी दान का एक और रूप जो अमीर मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, वक्फ पूरी तरह से स्वैच्छिक है।